भैरवा श्रावणी मेला-2026 के दौरान बलहा घाट से उगना महादेव मंदिर तक डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर प्रतिबंध:-डीएम

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 जिलाधिकारी आनंद शर्मा 
मधुबनी 
भैरवा श्रावणी मेला-2026 के अवसर पर विधि-व्यवस्था, साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक समरसता बनाए रखने के उद्देश्य से अनुमंडल दण्डाधिकारी, बेनीपट्टी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत बलहा घाट से भैरवा स्थित उगना महादेव मंदिर तक जाने वाले मार्ग पर डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, भैरवा श्रावणी मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बलहा घाट सहित विभिन्न क्षेत्रों से जलाभिषेक हेतु उगना महादेव मंदिर पहुँचते हैं। ऐसे में शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह प्रतिबंध 2 अगस्त 26 के अपराह्न से 28 अगस्त 26 के पूर्वाह्न तक प्रभावी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। आदेश के तहत संबंधित मार्ग पर किसी भी प्रकार के डीजे एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यह आदेश सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों एवं विधि-व्यवस्था संधारण में प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों के आधिकारिक कार्यों पर लागू नहीं होगा। अनुमंडल प्रशासन ने संबंधित अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्षों एवं अन्य अधिकारियों को आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। साथ ही, ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं चौकीदारों के माध्यम से ढोल पिटवाकर आमजन को इस आदेश की जानकारी देने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी आदेश का पूर्णतः पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें तथा भैरवा श्रावणी मेला-2026 को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएँ। –

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