एलपीजी जमाखोरी का आरोपी सागर साइकिल स्टोर के मालिक लक्ष्मण प्रसाद को भेजा गया न्यायिक हिरासत में”

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“एलपीजी गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी का दिखने लगा असर, लखनौर में एलपीजी जमाखोरी पर हुई कारवाई”
“गठित टीम के दंडाधिकारी-सह- प्रखंड कृषि पदाधिकारी के आवेदन पर थाने  में हुई प्राथमिकी दर्ज”
“एलपीजी की अनावश्यक बुकिंग एवं भंडारण से बचें, ताकि जरूरतमंद न हो जाये वंचित”
“जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में संचालित सभी एलपीजी गैस एजेंसियों के निरीक्षण एवं जांच के लिए संबंधित पदाधिकारियों की टीमों के द्वारा की जा रही छापेमारी”
“एजेंसियों के स्टॉक, वितरण व्यवस्था, बुकिंग प्रक्रिया, उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन की हो रही गहन जांच
बेनीपट्टी एसडीएम गैस एजेंसी का जांच करते 
मधुबनी
एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को जिले में सुचारु, पारदर्शी एवं उपभोक्ता हितों के अनुरूप बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सभी एलपीजी गैस एजेंसियों के कार्यो पर की कड़ी निगरानी बरती जा रही है। जिसका असर भी दिखने लगा है।इसी क्रम में शुक्रवार को झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के लखनौर थाना क्षेत्र के तमुरिया में प्रखंड कृषि पदाधिकारी सह दंडाधिकारी, पुष्पम कुमार, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, वीरेंद्र झा एवं सहायक अवर निरीक्षक, दिलीप सदा के द्वारा गैस कालाबाजारी,जमाखोरी की सूचना मिलने पर छापेमारी कर तमुरिया स्थित सागर साइकिल स्टोर की तलाशी ली गयी। तलाशी के क्रम में व्यावसायिक एवं घरेलू सहित कुल-24 गैस सिलिन्डर(खाली और भरा पाया गया। जिसके पश्चात सागर साइकिल स्टोर के मालिक, लक्ष्मण प्रसाद से गैस सिलिंडर से संबंधित कागजात की मांग की गई, जब इनके द्वारा को संतोषजनक जवाब नही दिया गया तब सभी सिलिन्डर को जब्त करते हुए हिरासत में ले लिया गया। तत्पश्चात  थाना में उक्त आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया।विदित हो जिलाधिकारी, आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले में संचालित सभी एलपीजी गैस एजेंसियों के कार्यप्रणाली का निरीक्षण एवं जांच के लिए टीम का गठन किया गया है। जांच टीम एजेंसियों के स्टॉक, वितरण व्यवस्था, बुकिंग प्रक्रिया, उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन की गहन जांच कर रही है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच के दौरान किसी भी एजेंसी द्वारा गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी, उपभोक्ताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, अनियमित वितरण या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।* आवश्यक होने पर लाइसेंस निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।साथ ही अवैध रूप से कालाबाजारी के लिए एलपीजी सिलिंडर की जमाखोरी करने वालों को भी चिन्हित कर कारवाई करने हेतु निदेश दिया गया है।जिलाधिकारी ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता पर्याप्त है और घबराने या अनावश्यक रूप से सिलेंडर जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।यदि किसी उपभोक्ता को गैस आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या या अनियमितता दिखाई देती है तो वे इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें, ताकि त्वरित जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।  सभी उपभोक्ता एलपीजी की अनावश्यक बुकिंग एवं भंडारण से बचें, ताकि जरूरतमंद एलपीजी की सुविधा मिलने से वंचित न हो जाय।

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