एलपीजी गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी अनियमितता पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई,::- जिलाधिकारी 

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“जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में संचालित सभी एलपीजी गैस एजेंसियों के निरीक्षण एवं जांच के लिए संबंधित पदाधिकारियों की टीमों का हुआ गठन”
“एजेंसियों के स्टॉक, वितरण व्यवस्था, बुकिंग प्रक्रिया, उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन की होगी गहन जांच”
 जिलाधिकारी आनंद शर्मा
मधुबनी 
जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु, पारदर्शी एवं उपभोक्ता हितों के अनुरूप बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा सभी एलपीजी गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। हाल के दिनों में कुछ एजेंसियों की कार्यप्रणाली में गंभीर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया है।जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले में संचालित सभी एलपीजी गैस एजेंसियों के निरीक्षण एवं जांच के लिए संबंधित पदाधिकारियों की टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें एजेंसियों के स्टॉक, वितरण व्यवस्था, बुकिंग प्रक्रिया, उपभोक्ताओं को समय पर गैस आपूर्ति तथा निर्धारित मानकों के अनुपालन की गहन जांच करेंगी।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच के दौरान किसी भी एजेंसी द्वारा गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी, उपभोक्ताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, अनियमित वितरण या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर लाइसेंस निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।जिलाधिकारी ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को सख्त निर्देश दिया है कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।साथ ही जिलाधिकारी ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता पर्याप्त है और घबराने या अनावश्यक रूप से सिलेंडर जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।यदि किसी उपभोक्ता को गैस आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या या अनियमितता दिखाई देती है तो वे इसकी सूचना जिला प्रशासन को दें, ताकि त्वरित जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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