पोस्टर-बैनर, पैसे या शराब बाँटने जैसी गतिविधियों पर तुरंत रिपोर्टिंग और जब्ती अनिवार्य :-: जिला निर्वाचन पदाधिकारी
बैठक करते डीएम
मधुबनी,
आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन-2025 को निष्पक्ष, भयमुक्त एवं पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में एफसीटी (फ्लाइंग स्क्वाड टीम) एवं एस एस टी (स्टैटिक सर्विलांस टीम) का जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जिले की सभी टीम निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन और आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करें।एमसीसी लागू होते ही एमसीसी उल्लंघन पाए जाने एवंएप के माध्यम से प्राप्त शिकायत का निष्पादन अधिकतम 50 मिनट के भीतर करना अनिवार्य होगा।राजनीतिक दलों द्वारा बिना अनुमति बैनर,पोस्टर लगाना,मतदाताओं को पैसे बाँटना,शराब या उपहार सामग्री का वितरण,चुनाव प्रचार में धार्मिक/जातिगत अपील करना,सरकारी भवनों,वाहनों का चुनावी उपयोग करना,जैसी शिकायतें मिलते ही एफसीटी टीम मौके पर पहुँचकर आवश्यक कार्रवाई करेगी।प्रशिक्षण में बताया गया कि किसी भी प्रकार का एमसीसी उल्लंघन पाए जाने पर टीम द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई कीएमसीसी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें।प्रशिक्षण में. वरीय कोषागार पदाधिकारी कन्हैया लाल गोस्वामी,उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार, जिला आई.टी. प्रबंधक आशीष कुमार, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी रंजन कुमार यादव तथा आई.टी. टीम के अजय कुमार, राजन कुमार, गुलाम गौश, दिवाकर कुमार, सचिन, सरोज कुमार यादव एवं सूरज कुमार कामत उपस्थित थे।
