October 23, 2026

निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित एसओपी का अक्षरशः अनुपालन करने तथा उसके अनुरूप पूरी सजगता एवं गंभीरता से टीम भावना के साथ कार्य करने का सख्त निर्देश, लापरवाही बर्दाश्त नहीं 

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 स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग पार्टी, दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग संपन्न
23 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक जिले के सभी 21 प्रखंडों में होगा मतदान
बिहार विधान परिषद के शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी
 मधुबनी,
बिहार विधान परिषद के दरभंगा शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मद्देनजर जिले में मतदान की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।  23 अक्टूबर 2026 को पूर्वाह्न 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक जिले के सभी 21 प्रखंडों में निर्धारित मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न कराया जाएगा। मतदान प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सहायक निर्वाची पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मधुबनी श्री आनंद शर्मा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री योगेंद्र कुमार की उपस्थिति में वाट्सन स्कूल परिसर स्थित खेल भवन-सह-व्यायामशाला में पोलिंग पार्टी, दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई।
ब्रीफिंग के दौरान अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन करने तथा उसके अनुरूप पूरी सजगता एवं जवाबदेही से  कार्य करने  का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को टीम भावना के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी सजगता, गंभीरता एवं जवाबदेही से कार्य करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पोलिंग पार्टी ने मतदान सामग्री रिसीव कर संबद्ध वाहन से गंतव्य के लिए हुए रवाना, डीएम ने दी शुभकामनायें
मतदान कार्य के लिए प्रतिनियुक्त सभी पोलिंग पार्टियों एवं पुलिस पदाधिकारियों ने निर्धारित स्थल पर योगदान दिया। इसके बाद उन्हें आवंटित मतदान सामग्री उपलब्ध कराई गई तथा संबंधित वाहनों से अपने-अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान पोलिंग पार्टियों के सदस्यों का मिलान एवं आवश्यक सत्यापन किया गया। प्रत्येक टीम में पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी (P1), द्वितीय मतदान पदाधिकारी (P2), तृतीय मतदान पदाधिकारी (P3), माइक्रो ऑब्जर्वर तथा संबंधित पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे।मतदान सामग्री के व्यवस्थित एवं समयबद्ध वितरण के लिए पर्याप्त संख्या में काउंटर बनाए गए थे। पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान हेतु विद्यालय परिसर में ही वाहनों की व्यवस्था की गई थी। सभी टीमों को निर्धारित रूट के अनुसार अपने-अपने मतदान केंद्रों तक पहुंचने का निर्देश दिया गया। वाहनों के निर्बाध एवं सुचारू परिचालन के लिए यातायात प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ताकि मतदान कर्मियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
जोनल, सेक्टर एवं पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने तथा मतदान की सतत निगरानी के लिए सभी पांच अनुमंडल पदाधिकारियों को जोनल मजिस्ट्रेट एवं पांच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों  को जोनल पुलिस पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर के 22 पदाधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है।
सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्धारित समय पर अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने तथा अपने-अपने निर्धारित क्षेत्र में विधि-व्यवस्था संधारित रखने का निर्देश दिया गया है। उन्हें मतदान केंद्रों एवं मतदान केंद्र भवनों का भ्रमण करते हुए मतदान प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखने, निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्रवाई करने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने को कहा गया है।
शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर एवं पोलिंग स्टेशन की स्थिति 
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिले में कुल 32 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 29,093 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 21,523 पुरुष एवं 7,570 महिला मतदाता शामिल हैं।
वहीं, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिले में कुल 23 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 1,707 मतदाता हैं, जिनमें 1,463 पुरुष एवं 244 महिला मतदाता शामिल हैं।
मतदान केंद्रों के आसपास रहेगी निषेधाज्ञा 
मतदान दिवस को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए संबंधित मतदान केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश सभी अनुमंडल दंडाधिकारियों को दिया गया है। इसके तहत मतदान दिवस पर प्रातः 5 बजे से अपराह्न 6 बजे तक मतदान केंद्रों के आसपास सभी प्रकार के वाहनों, दोपहिया वाहनों सहित, का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
संबंधित थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि मतदान केंद्रों के आसपास पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के अनावश्यक जमावड़े को रोकें। किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक भीड़ लगाने अथवा घातक हथियार लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा मतदान दिवस पर उपयोग के लिए निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त परमिटयुक्त वाहनों तथा आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को उक्त प्रतिबंध से छूट रहेगी।
जिला एवं अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित
मतदान कार्य की सतत एवं प्रभावी निगरानी तथा आवश्यक सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के लिए जिला आपदा शाखा में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 06276-222576 है। इसके अतिरिक्त सभी अनुमंडल मुख्यालयों में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा अनुमंडल नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, ताकि मतदान के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन करते हुए निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपेक्षा की है, ताकि मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।संयुक्त ब्रीफिंग के दौरान उप विकास आयुक्त श्री तुषार कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व) श्री मुकेश रंजन, नगर आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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